SC में दाखिल याचिका पर योगी सरकार को झटका, डॉ. कफील खान पे NSA हटाने का किया था विरोध
नई दिल्ली :उत्तर प्रदेश सरकार को उस समय बड़ा झटका लगा है जब डॉ कफील खान की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका डाली थी सरकार की याचिका को रद्द करते हुवे सुप्रीम कोर्ट ने डॉ कफील खान को बड़ी राहत देते हुए यूपी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है
सरकार की याचिका में कहा गया था कि डा. कफील का ऐसे कई अपराध करने का इतिहास था जिनके कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है. कफील खान को संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ पिछले साल अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत 29 जनवरी को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया था.
लेकिन , इलाहाबाद कोर्ट ने उन्हें सितंबर महीने में रिहा कर दिया था. वो साढ़े सात महीने से जेल में बंद थे. हाईकोर्ट ने 1 सितंबर को अपने आदेश में उनकी हिरासत को ‘गैरकानूनी’ बताते हुए कहा था कि ‘डॉक्टर के भाषण ने नफरत या हिंसा को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास नहीं दिखाई देता है.
सुप्रीम कोर्ट के इस कदम पर कफील खान ट्वीट कर आभार और खुशी जताया है. उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि ‘सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका, जो मेरे रासुका के तहत मेरे हिरासत को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, उसको ख़ारिज कर दिया. मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था मुझे न्याय मिला. आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद अल्हमदुलिल्लाह जय हिंद जय भारत.